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नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि किसी फिल्म, वृत्तचित्र या समाचार फिल्म में राष्ट्रगान बजने पर दर्शकों को खड़े होने की जरूरत नहीं है। न्यायमूर्ति दीपक मिश्र और न्यायमूर्ति आर. भानुमति की पीठ ने यह स्पष्टीकरण याचिकाकर्ताओं के उस सवाल पर दिया जिसमें पूछा गया कि क्या फिल्म, वृत्तचित्र या समाचार फिल्म में राष्ट्रगान बजने पर भी दर्शकों से खड़े होने की अपेक्षा है।

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